मेरठ, जून 11 -- मेरठ। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए तेजाब कांड में कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष छह माह के कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मेरठ पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। करीब चार साल पुराने मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिला। मामला 16 मार्च 2022 का है। पुलिस के अनुसार पैसों के लेनदेन को लेकर शहजाद सैफी, नूरी और नूर आलम के बीच विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद आरोपियों ने एक-दूसरे पर तेजाब फेंक दिया। जिसमें नूरी और नूर आलम झुलस गए थे। यह भी पढ़ें- पत्नी की दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष कैद तत्कालीन दरोगा सुनील कुमार की तहरीर पर थाना लिसाड़ी गेट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल...