मुजफ्फर नगर, अगस्त 13 -- मुजफ्फरनगर शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट नंबर 3 के न्यायाधीश रवि दिवाकर ने आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर कोर्ट 18 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएगी। वादी सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी सुखपाल गन्ने के खेत से जबरन ट्रैक्टर-ट्रॉली निकाल रहा था, जिसका तेजवीर ने विरोध किया। विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर तेजवीर के साथ मारपीट करते हुए उस पर टैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर की उपचार के दौरान मोत हो गयी। यह भी पढ़ें- Kanpur News: हत्या में शामिल तीनों दोषियों को आजीवन कारावास एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपी सुखपाल तेजवीर सैनी का सगा भाई है। पुलिस ने विवेचना करते हुए उसके...