नई दिल्ली, अगस्त 6 -- आखिरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने पूर्व मीडिया हस्ती तरुण तेजपाल को यौन दुराचरण मामले में दस साल कठोर कारावास की सजा सुना दी है। आरोपी पक्ष सजा को सर्वोच्च न्यायालय में जरूर चुनौती देगा, पर गौर करने की बात है, यहां तक पहुंचने में 12 वर्ष से ज्यादा वक्त लग गया। तरुण तेजपाल देश की एक चर्चित मीडिया हस्ती थे और उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के शोषण के लिए किया। उच्च न्यायालय ने तेजपाल के दुराचरण को बलात्कार माना है, जबकि सत्र न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था। एक बार फिर, तेजपाल के वकीलों ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। गोवा पीठ से अनुरोध किया गया कि वह उनके मुवक्किल के प्रति नरमी बरते, क्योंकि यह अपराध 13 साल पुराना है और अब वह 62 वर्ष के हो चुके ह...