मुजफ्फरपुर, अगस्त 1 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले वर्ष 31 मई की रात गिफ्ट देने के बहाने 16 वर्षीया किशोरी को घर से बुलाकर दुष्कर्म करने में मुकेश राय को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा- 4 लैंगिक हमला व बीएनएस की धारा- 115 (2)(स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) में दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की कारावासपीड़िता के पिता की शिकायत किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष एक जून को महिला थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 31 मई की रात मोबाइल से कॉल कर मुक...