नई दिल्ली, फरवरी 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई कथित पत्थरबाजी मामले में तीस हजारी अदालत ने सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के जमानती बांड पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आरोपी मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद आदिल, आमिर हमजा और अदनान को जमानत दी है। यह मामला छह और सात जनवरी की रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है।

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