नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली में सात साल की रेप पीड़िता के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ पीड़िता के लिए दिल छूने वाला संदेश भेजा। सत्र अदालत के न्यायाधीश ने संदेश में लिखा था- बेटा स्कूल जाओ, अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारी हिम्मत को यह अदालत हमेशा याद रखेगी। हाई कोर्ट ने सत्र न्यायाधीश के इस संदेश की सराहना करते हुए इस संदेश को प्रिंट कराकर पीड़ित परिवार को सौंपने और मुआवजे के तौर पर 10 लाख 50 हजार देने के भी निर्देश दिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने दिल्ली विधिक सेवा के सचिव को इस निर्देश का दो सप्ताह के भीतर पालन करने को कहा है। पीठ ने यह आदेश सुमित शाक्य की उस अपील पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उसने पॉक्सो मामले में अपनी दोषसिद्धि व सजा को चुनौती दी थी। यह भी पढ़ें...