प्रयागराज, अगस्त 31 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के आदेशों को रद्द कर दिया है और मामले में दोबारा विचार के लिए संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया है। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने गीता चौधरी की याचिका पर उनके अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी व दूसरे पक्ष के वकील को सुनकर दिया है। याची गीता चौधरी ने याचिका दाखिल कर गत 16 व 25 जुलाई के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उसके तीसरे मातृत्व अवकाश के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। दोनों आदेश हापुड़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारी ने किए थे। याची के अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 3 में हुए संशोधन के अनुसार याची तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की ...