दुमका, अप्रैल 18 -- दुमका। प्रतिनिधि तीर से हमला कर 30 हजार रूपये छिनतई करने में मामले में एसीजेएम अनुप तिर्की की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा एवं जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी दुमका के दिग्घी ओपी थाना के श्रीअमड़ा निवासी राजेश हांसदा एवं सुनीराम टुडू है। मामले में न्यायालय ने चार गवाहों के गवाही पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने भादवि की धारा 324 34 में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा एवं 3 हजार रूपये जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि सूचक को देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह भी पढ़ें- अपराधी के हौसले बुलंद, थम नहीं रहा अपराध मामले को लेकर केस में पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजक शशिकांत ठाकुर ने बताया कि मामला जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में एक जुलाई 2016 की है। पुलिस ...