उरई, जुलाई 18 -- उरई। संवाददाता रेंड़र थाना क्षेत्र के ग्राम खकसीस निवासी हरिनारायण शुक्ला को तीन साल पहले जालौन पुलिस द्वारा 5 किलो गांजा के फर्जी मामले में फंसाने का आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने बरी कर दिया। इतना ही नहीं जज ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक जालौन को आदेशित किया है कि मालखाने से संबंधित कर्मचारी की जांच कराकर कार्रवाई की जाए।जालौन पुलिस ने तीन साल पहले हरिनारायण शुक्ला को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। हरिनारायण का मामला अधिवक्ता अंशुमान दीक्षित लड़ रहे थे। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज/गैंगस्टर भारतेंदु सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के अभाव में हरिनारायण को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। अधिवक्ता अंशुमान दीक्षित ने ब...