तीन साल बाद पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में बेटा बरी
बांदा, सितम्बर 21 -- बांदा। तीन साल पहले शराब के नशे में घर में हंगामा करने के दौरान छत से फेंकी गई ईंट लगने से पिता की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपित बेटे को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार, तीन अप्रैल 2023 की रात बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पवइया गांव निवासी पवन तिवारी शराब के नशे में घर पहुंचा और हंगामा करने लगा। इस दौरान पिता कमलेश तिवारी और परिवार के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर परिवार वालों ने पवन को चारपाई से बांध दिया था। कुछ देर बाद पिता कमलेश ने उसे खोल दिया। आरोप के मुताबिक इसके बाद पवन घर की छत पर चढ़ गया और वहां से ईंटें नीचे आंगन में फेंकने लगा। इसी दौरान एक ईंट उसके पिता कमलेश तिवारी के सिर में जा लगी। परिजन अस्पताल...
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