प्रयागराज, अगस्त 4 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज ने एक निर्णय में बीमा कंपनी और बैंक को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने करीब तीन वर्षों तक लंबित रखे गए मेडिकल बीमा क्लेम को अनुचित ठहराते हुए बीमित व्यक्ति को 83 हजार रुपये उपचार व्यय, उस पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10 हजार रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा 5 हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी ने अस्पताल को अपनी 'नॉन प्रिफर्ड हॉस्पिटल' सूची में रखा था, तो पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय इसकी जानकारी उपभोक्ता को देना उसका दायित्व था। आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम एवं सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी की पीठ ने कहा कि यह बीमा कंपनी की सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है。

परिवादी के तर्क परिवादी विष्णु ...