फिरोजाबाद, जून 5 -- पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में फिरोजाबाद पुलिस ने विवेचना, मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से न्यायालय पीठासीन अधिकारी अर्चना गुप्ता एडीजे कोर्ट- 09 ने गैंगस्टर एक्ट में थाना रामगढ के दोषी अभियुक्त मुकेश पुत्र बाबूलाल निवासी रविदास नगर सैलई थाना रामगढ को 3 वर्ष 05 माह की सजा सुनाई। उसे 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 2 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल, विवेचक निरीक्षक रवि त्यागी व कोर्ट पैरोकार हैड कांस्टेबल सुनील कुमार का विशेष योगदान रहा।

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