फरीदाबाद, मार्च 15 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने तीन साल के मासूम की हत्या के मामले में आरोपी सौतेले पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने इस मामले अहम गवाहों के बयान न होने की वजह से आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। यह मामला 21 अक्तूबर 2025 को शहर थाना बल्लभगढ़ में दर्ज किया गया था। पीड़ित चांदनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी पहली शादी राजू नामक व्यक्ति से हुई थी। पहली शादी से उसे उसे एक बच्चा पैदा हुआ था। करीब एक वर्ष पहले उसने प्रशांत कुमार नामक युवक से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद वह अपने तीन वर्षीय बेटे राॅकी को भी अपने साथ ले आई। महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी पति प्रशांत आए दिन रॉकी को उसके मायके छोड़ने के लिए दबाव बनाता था। गत वर्ष 19 अक्तूबर की श...
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