खगडि़या, अप्रैल 19 -- खगड़िया । विधि संवाददाता दरिंदगी की सीमा को पार कर मानवता को शर्मसार करते हुए तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मरणासन्न स्थिति में छोड़ने के जुर्म में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो खगड़िया ऋषि चंदन ने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जिले के मानसी थाना क्षेत्र के बलहा झमटा गांव निवासी अमोद कुमार सिंह के पुत्र अभय कुमार (दुष्कर्मी) को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 50 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। भादवि की धारा 448 के तहत भी एक वर्ष का कारावास की सजा मुकर्रर की गई है।जुर्माना यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को 21 साल सश्रम कारावास की सजा की राशि नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। गत 6 अप्रैल को न्यायाधीश ने आरोपी अभय कुमार को घर ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.