रुद्रपुर, मार्च 17 -- खटीमा, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने सितारगंज में वर्ष 2023 में हुई तीन वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, 11 नवंबर 2023 को महफूज ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री आयत घर के आंगन में खेलते समय लापता हो गई। तलाश के दौरान वह घर के सामने निर्माणाधीन मकान के बाथरूम में अचेत अवस्था में मिली। उसे तत्काल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में पड़ोस में रहने वाली मुस्कान पत्नी मकदूम निवासी नकहा नयागांव, सितारगंज को बच्ची को ले जाते और बाद में अचेत अवस्था में बाथरूम में छोड़ते देखा गया। तहरीर में बताया गया कि कुछ दिन पूर्व मुस्कान की नवजात बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसक...
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