तीन सवारी के आधार पर 50% मुआवजा कटौती गलत
रांची, अगस्त 11 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दो पेंशनरों के मुआवजे में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले को संशोधित किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने विकास कुमार केसरी का मुआवजा 67,500 रुपये से बढ़ाकर 16.50 लाख रुपये और यशोदा देवी उर्फ सुशीला देवी का मुआवजा 37,600 रुपये से बढ़ाकर 11.25 लाख रुपये कर दिया। दोनों को दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। अदालत ने बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने का निर्देश दिया है.
तीन सवारी को आधार बनाकर 50 प्रतिशत कटौती गलत मामला 8 मई 2008 को हुए सड़क हादसे से जुड़ा है। एक मोटरसाइकिल पर दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोग सवार थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने म...
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