हाजीपुर, जून 19 -- हाजीपुर। निज संवाददाता जिला अपर सत्र न्यायाधीश 12 सत्यनारायण लाल सहान ने शुक्रवार को राघोपुर के रुस्तमपुर में करीब डेढ़ साल पूर्व तीन वर्ष के बच्चे की अगवा कर हत्या के मामले में दोषी मुलला कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। यह जानकारी जिला लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने मीडिया कर्मियों को दी। यह भी पढ़ें- मासूम से दरिंदगी करने वाले पाखंडी पुजारी को आखिरी सांस तक जेलमामला का विवरण उन्होंने बताया कि राघोपुर थाने के रुस्तमपुर गांव में करीब डेढ़ वर्ष पूवी ज्योति देवी के साथ गलत संबंध बनाने में असफल होने पर उसके तीन वर्षीय पुत्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पीड़िता ज्योति देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका पति मंटू महतो एक केस में जेल मे...