रांची, सितम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी निशांत कुमार ने सिकिदिरी थाना क्षेत्र में 23 मई 2023 को हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना से जुड़े छह मामलों में फैसला सुनाया है। उस रात एक विवाह समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम के समय नशे में धुत चालक द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार ने मेहमानों को कुचल दिया था। इस भीषण हादसे में महेश्वर महतो, बालेश्वर महतो और शंकर महतो की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 25 से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई करते हुए गो-डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह तीन मृत व्यक्तियों के परिजनों को क्रमशः 12,46,300 रुपये, 18,53,300 रुपये और 16,93,100 रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही, तीन अन्य घायल पीड़ितों (रमेश्वर ...