गया, मई 8 -- राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार और परिवहन विभाग की ओर से तीन महीने से अधिक पुराने ई-चालान मामलों में जुर्माने की राशि पर 50 फीसदी तक की छूट देने का फैसला किया गया है। इस योजना का लाभ गया जिले के हजारों वाहन चालकों को मिलेगा जिनके ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित हैं। अपर जिला परिवहन अधिकारी बेबी कुमारी के अनुसार शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ट्रैफिक चालानों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसके लिए परिवहन कार्यालय परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, ट्रिपल राइडिंग, बिना बीमा और बिना लाइसेंस वाहन चलाने जैसे मामलों में चालान राशि में विशेष छूट दी जाएगी。 यह भी पढ़ें- लंबित ट्रैफ...
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