बरेली, मार्च 17 -- गैरइरादतन हत्या के प्रयास का मामला बरेली, विधि संवाददाता। मारपीट कर गैरइरादतन हत्या का प्रयास करने के मामले में फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने तीन सगे भाई मो.कमर, मो.अजहर और मो. जफर की अग्रिम जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि मुकर्रमपुर गांव में 28 सितंबर 2018 को मो.उमर, उसके बेटे मो.कमर, मो.अजहर और मो.जफर ने गांव के सुजात अली के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। बहेड़ी पुलिस ने सुजात अली के भाई इम्तियाज की जुबानी सूचना पर आरोपियों के खिलाफ एनसीआर दर्ज की थी। सुजात अली के सिर में फ्रेक्चर होने पर बहेड़ी पुलिस ने मामले को गैरइरादतन हत्या के प्रयास में तरमीम कर आरोपी पिता-पुत्रों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने 16 मार्च 2019 को संज्ञान लेकर आरोपियों के सम्मन जारी...
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