वाराणसी, जून 12 -- वाराणसी। अपर जिला जज ( पंचम ) यजुवेंद्र बिक्रम सिंह की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को सात-सात की सजा सुनाई है। साथ ही 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह व विजय बहादुर सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर के बरियासनपुर निवासी वादी अजय कुमार मौर्य ने 26 मई 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसके गांव के पट्टीदार के लड़कों से काफी दिनों से चकरोड पर विवाद व रंजिश चल रही थी। 25 मई को प्रदीप, दिलीप, सुनील तीनों सगे भाई तथा राजकुमार उर्फ पप्पू लाठी, हॉकी, रॉड लेकर उसके दरवाजे पर चढ़ आये तथा उसके पिता रामचरन को भद्दी-भद्दी गाली व जान से मारने की धमकी देने लगे, गाली देने से मना किया तो चारों ल...