रायबरेली, मई 20 -- रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट के तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। साथ तीनों पर छह-छह सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने आरोपी राम प्यारे, महंत, रज्जन को दंडित किया है। सजा काटने के बाद ही तीनों को न्यायालय से बाहर जाने दिया। वहीं एक अन्य मामले में भी न्यायालय ने तीन आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- टक्कर मारने वाले पर दो सौ रुपये का जुर्माना यह भी पढ़ें- हरे पेड काटने पर एक हजार का जुर्माना यह भी पढ़ें- 27 साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी को सजा

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