तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड
मऊ, मई 23 -- मऊ, संवाददाता। 14 वर्ष पूर्व सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट, जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। थाना सरायलखंसी में दर्ज मुकदमे के अनुसार ग्राम रैकवार डीह में वर्ष 2012 में हुई मारपीट और जानलेवा हमले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 325, 323, 308, 504 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- मारपीट के मामले में 33 साल बाद चार अभियुक्तों को दो साल की कैद न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी अभिय...
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