तीन दिनों तक की गई क्रूरता; दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति को ठहराया दोषी
नई दिल्ली, अगस्त 30 -- हेमलता कौशिक साल 2021 के दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने एक शख्स को दोषी ठहराया है। इस शख्स पर पत्नी की दहेज हत्या का आरोप साबित हुआ है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दहेज की मांग और आरोपी की पत्नी के आत्महत्या करने से ठीक पहले क्रूरता के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद जिशान अली वारसी की अदालत ने सुरेंद्र यादव को दहेज हत्या और पति द्वारा क्रूरता के तहत दोषी ठहराया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी आदतन जुआरीऔर शराबी था जो अक्सर अपनी पत्नी पूजा के साथ मारपीट करता था। 2017 में शादी के बाद यादव ने पूजा से जुए का कर्ज चुकाने सहित कई बहाने बनाकर पैसे मांगे थे। पूजा 5 जनवरी, 2021 को पालम कॉलोनी में अपने ससुराल में लटकी हुई मिली थी। यह भी पढ़ें- दिल्ली लक्ष्मी योजना में 1500 वाली RD ...
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