फिरोजाबाद, जनवरी 22 -- न्यायालय ने पत्नी को तीन तलाक देने व दहेज हत्या के दोषी पति सहित तीन लोगों को 10 - 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। जनपद एटा के थाना जलेसर के गुंदाऊ निवासी हसनैन हसन पुत्र मोहम्मद हसन ने अतिरिक्त दहेज की खातिर परिजनो के साथ मिलकर अपनी पत्नी हिना के साथ मारपीट की। जिससे उसे गंभीर चोट आई। मोहम्मद हसनैन ने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पत्नी के भाई साकिर ने थाना खैरगढ़ में पति हसनैन, उसके पिता मोहम्मद हसन तथा सास हुस्न बानो सहित 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व तीन तलाक सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद मामले में पति, सास व ससुर के विरुद्ध दहेज हत्या, टीम तलाक सहित अन्य सुसंगत धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल ...
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