बोकारो, अप्रैल 24 -- तीन जोड़ी बाल विवाह को रोका गया नावाडीह। बीडीओ प्रशांत हेम्ब्रम की सूझ बुझ के कारण प्रखंड के चपरी, खरपीटो व काच्छो पंचायत के बुड्गड्ढा में इस माह होनी वाली तीन जोड़ी बाल विवाह को रोका गया। साथ ही परिजनों से एक लिखित आवेदन लेकर भविष्य में अपने अपने पुत्र व पुत्री का बाल विवाह नहीं करने की चेतावनी दी गई। बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। यह भी पढ़ें- प्रशासन की पहल पर बालिका वधू होने से बची नाबालिग
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