रांची, जून 13 -- रांची, संवाददाता। चेक बाउंस में न्यायिक दंडाधिकारी मान्या टंडन की अदालत ने अनित कुमार को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही शिकायतकर्ता नथु साहू को दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अनित ने नथु से लिए गए 1.85 लाख के ऋण के भुगतान के लिए 50, 95 व 40 हजार रुपये के तीन चेक जारी किए थे। लेकिन तीनों चेक बाउंस हो गए। इस पर नथु ने मुकदमा किया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने चेक जारी करने, उनके बाउंस होने, कानूनी नोटिस भेजने और भुगतान नहीं किए जाने के सभी आवश्यक तथ्यों को साबित कर दिया है। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में एक को किया दोष मुक्त इसके आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए छह माह की साधारण कैद और 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया। मुआवजा 45 दिनों के भीतर जमा नहीं करने पर आरोपी को...