रांची, नवम्बर 22 -- रांची। दहेज उत्पीड़न के तीन आरोपियों चंद्र मोहन प्रसाद सिंह, संगीता सिंह और अनीश सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने खारिज कर दी। पीड़िता ने याचिका में कहा था कि आरोपियों को 23 जुलाई को जो अग्रिम जमानत मिली थी। लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को झूठा बताया। अदालत ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए ठोस और गंभीर आधार जरूरी है, जो इसमें नहीं मिला। दोनों पक्ष पटना के अलावपुर गौरीचक मुहल्ले के हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.