तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर 21 सितंबर तक रोक
रांची, अगस्त 25 -- रांची। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की केस डायरी संबंधित निचली अदालत से तलब की है। साथ ही अगली सुनवाई तक तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। मामले में लाल विजय नाथ सहदेव, उदय नाथ सहदेव और धीरेन्द्र नाथ सहदेव ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला खूंटी जिले के कर्रा थाना कांड संख्या 41/2026 से जुड़ा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- खियांग्ते समेत 6 की जमानत पर सुनवाई दो को यह मामला खूंटी के एसडीजेएम की अदालत में लंबित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार, राज्य की...
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