देवघर, जून 2 -- देवघर। देवघर व्यवहार न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता कुमारी की अदालत ने मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद समुचित साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 716/2023 के इस मामले में कुंडा थाना अंतर्गत चित्तोलोढ़िया ग्राम निवासी दिनेश दास, विजय दास एवं विलास कुमार दास को रिहा करने का आदेश सुनाया गया। आरोपितों के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी करने से संबंधित आरोप थे एवं अभियाजन पक्ष की ओर से चार गवाह भी प्रस्तुत किए गए थे।बताया जाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने आरोपों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया, अतः समुचित साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। यह भी पढ़ें- साक्ष्य के आभाव में दो सगे भाइयों समेत चार दोष...