नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को जेल परिसर से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई थी और तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। जनहित याचिका (पीआईएल) में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि यदि जरूरी हो तो पार्थिव अवशेषों को कानून के अनुसार किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया जाए ताकि आतंकवाद के महिमामंडन और जेल परिसर के दुरुपयोग को रोका जा सके। विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि राज्य-नियंत्रित इल जेल के अंदर इन कब्रों का निर्माण और उनका बने रहना अवैध, असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है।इसमें आरोप लगाया गया है कि इन कब्रों की उपस्थिति ने तिहाड़ जेल को 'कट्टरपंथी तीर्थस्थल...
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