तिहरे हत्याकांड में पति समेत 4 दोषी करार, सजा 17 को
रांची, जून 6 -- रांची, संवाददाता। ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में 2023 के तिहरे हत्याकांड में अदालत ने शनिवार को मृतका के पति समेत चार को दोषी करार दिया। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने ममता देवी, दो मासूम बच्चों की हत्या में पति बिजेंद्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी और ननद रीमा देवी को दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर 17 जून को सुनवाई होगी। बिजेंद्र राम घटना के बाद से ही जेल में है। वहीं, तीन लोग जमानत पर थे। दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार, बिजेंद्र राम को अपनी पत्नी के पड़ोसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी संदेह में उसने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ममता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को दोनों बच्चों ने देख लिया, जिसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए तीनों शवों को बगदाद जं...
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