गुमला, नवम्बर 17 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट गुमला के एडीजे-तृतीयI भूपेश कुमार की अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में आरोपी आईआरबी जवान विकास तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह घटना 9 अप्रैल 2014 को गुरदरी थाना क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी के दौरान घटी थी। जिसने पूरे जिले को दहला दिया था। घटना की रात जिले के विशुनपुर थाना क्षेत्र के गुरदरी पिकेट में तैनात आईआरबी जवान विकास तिवारी का किसी बात को लेकर अपने साथी पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया। जिससे तैश में आकर तिवारी ने अपनी स्वचालित इंसास रायफल उठाई और साथी पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में सहायक उप निर...
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