बुलंदशहर, मई 9 -- सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी माजरा कांवरा में 15 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये तीनों मृतकों के परिजनों को दिए जाएं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार मलिक ने बताया कि सात सितंबर 2011 को सिकंदराबाद के गांव जीतगढ़ी माजरा कांवरा निवासी रामकुमार पुत्र चरन सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी। बताया था कि छह सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपने भाई सतवीर सिंह के पास बैठा था। इसी दौरान रात करीब नौ बजे गांव के ही सतेंद्र व प्रदीप उर्फ पोले आए और उसके भाई सतवीर को बुलाकर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद काफी देर तक सतवीर के न लौटने पर वह देखने के लिए गए तो ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.