धनबाद, अप्रैल 2 -- धनबाद, प्रतिनिधि। जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता अविनाश सिंह उर्फ सोनू पर तिसरा में जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य नामजद आरोपी पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे, सत्यम रिटोलिया और इंतेखाब अहमद उर्फ राजू खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया। इस मामले में एकलव्य सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से निरस्त हो चुकी थी। तीन साल से एकलव्य सिंह इस कांड में भूमिगत थे। हाईकोर्ट से एफआईआर निरस्त होने के बाद एकलव्य सिंह अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने आपसी सुलह-समझौते के आधार पर प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता शैलेश सिंह ने बताया कि सोनू के भाई राहुल सिंह की शिकायत पर तिसरा थाने में 10 जनवरी 23 को ...