नई दिल्ली, मार्च 7 -- जबलपुर की एक विशेष अदालत ने 2024 में आयोजित 'तिरंगा यात्रा' के दौरान राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप से जुड़ी याचिका पर राज्य के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) डी. पी. सुत्रकर ने कौशल सिलावट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल में यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस को सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य के परिवहन मंत्री ने 11 अगस्त 2024 को नरसिंहपुर में आयोजित एक यात्रा के दौरान एक वाहन के बोनट पर तिरंगा अनुचित तरीके से प्रदर्शित किया था।
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