नई दिल्ली, जुलाई 14 -- नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने जून में समाप्त हुए तीन माह में 78 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी। इन मामलों कुल 5,517.66 करोड़ रुपये की रकम शामिल थी। न्यायाधिकरण ने एक रिपोर्ट में कहा कि यह दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब किसी तिमाही में इतनी संख्या में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई है। आईबीसी दबाव वाली संपत्ति के लिए समय-सीमा के भीतर और बाजार से जुड़े समाधान की व्यवस्था करता है। न्यायाधिकरण ने इस साल 30 जून तक 1,628 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी है। इन मामलों में कुल मंजूर मूल्य 4.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

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