नई दिल्ली, जुलाई 23 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई को 27 जुलाई तक टाल दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से समय मांगे जाने पर गुरुवार को सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि, सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट ने दोषियों का सामाजिक-आर्थिक ब्योरा मांगा है। अदालत ने सभी दोषियों के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अपने मुवक्किलों से परामर्श कर हलफनामा दाखिल करें।

सुनवाई स्थगित सुनवाई के दौरान ताहिर के वकील राजीव मोहन ने दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। उन्होंने कहा कि मामला अब सजा के चरण में है। ऐ...