गोरखपुर, मार्च 17 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रामगढ़झील रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के मामले में हाईकोर्ट की शरण लिए 31 प्रभावित मंगलवार को जीडीए सचिव के सामने पेश होंगे। अदालत प्राधिकरण सचिव को दस्तावेजों का सत्यापन कर सरकारी आदेश के अनुसार देय मुआवजे की गणना कर एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 31 मार्च को होगी।स्मार्टव्हील शोरूम से सहारा एस्टेट तक निर्माणाधीन डबल लेन सड़क को लेकर 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था। अदालत ने कहा कि यदि आवेदकों की भूमि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है या उसका उपयोग किया गया है तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान जीडीए के अधिवक्त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.