बिजनौर, मई 4 -- बिजनौर। कारोबारी तालिब, खालिद और आबिद की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजीसी पकंज चौहान ने बहस करने के लिए समय की मांग की। उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका चौधरी ने अगली तारीख 11 मई निर्धारित की है। तब तक तीनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अभियोजन ने केस डायरी पूर्ण न होने का हवाला देते हुए समय मांगा। इस पर अदालत ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख 11 मई तय कर दी। गौरतलब है कि एक अप्रैल को चांदपुर क्षेत्र में चुंगी पर आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और उनके समर्थकों पर हमले का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने तीनों कारोबारी भाइयों तालिब, खालिद और आबिद को नामजद करते हुए मुकदमा दर्...