बिजनौर, मई 11 -- बिजनौर। बहुचर्चित कारोबारी तालिब प्रकरण में सोमवार को बड़ा फैसला सामने आया। कारोबारी तालिब, खालिद और आबिद की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी की अदालत ने निरस्त कर दी। तीनों कारोबारी पिछले करीब 40 दिनों से पूर्व सांसद भारतेन्द्र सिंह से हुए विवाद में जेल में बंद हैं। सोमवार को गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पंकज चौहान ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत में पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तालिब बंधुओं को राहत दिए जाने के लिए विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तालिब, खालिद और आबिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब माना जा रहा है कि बचाव पक्ष जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकता है。 यह भी पढ़ें- कथित भू-म...