गुड़गांव, अगस्त 1 -- गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम मानेसर के अंतर्गत आने वाले गांव नाहरपुर कासन स्थित खसरा नंबर-41 के 6.93 एकड़ तालाब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए तालाब की जमीन पर सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई पांच अक्तूबर तक संबंधित भूमि पर कोई भी नया या पुराना निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। यह मामला याचिकाकर्ता केके यादव द्वारा दायर मूल आवेदन पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांव नाहरपुर कासन के प्राचीन वेटलैंड व जोहड़ क्षेत्र को सुखाकर उसमें अवैध रूप स...