आगरा, अप्रैल 10 -- विद्युत खंभों से लाखों रुपये के कॉपर वायर चोरी के मामले में पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई। बरामद माल को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत ने आरोपित रवी अग्रवाल निवासी न्यू विजय नगर कालोनी एवं धर्मवीर उर्फ धर्मेंद्र निवासी गढ़ी करना को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने तर्क दिए। विद्युत विभाग के तत्कालीन अवर अभियंता बीएस त्यागी ने थाना खेरागढ़ में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 27 सितंबर 2006 की रात चोरों ने ग्राम धन्सपुरा से गढ़ी करना के बीच 11 केवी कोलुआ फीडर की लाइन के 10 खंभों के बीच के तार व अन्य उपकरण चुरा लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों और अन्य को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपये का विद्युत तार व उपकरण आदि बरामद किए। अभियोजन पक्ष वादी अवर ...
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