आगरा, दिसम्बर 8 -- टोरंट पावर के ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चुराने के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। पुलिस द्वारा आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया। अदालत ने आरोपित आशीष उर्फ आशु निवासी थाना जगदीशपुरा का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। वादी टोरंट अधिकारी सौरभ जैन ने एक नवंबर 25 को थाना एकता पर तहरीर दी थी। धांधुपुरा में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर आदि चुराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 17 नवंबर को आरोपित को ऑटो में रखे 70 किलोग्राम कॉपर वायर, तार काटने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता झम्मन सिंह और स्नेह पांडेय ने तर्क दिए।
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