ताबीज विवाद में जानलेवा हमले में जमानत ख़ारिज
बरेली, अप्रैल 5 -- यूकेलिप्टिस के पेड़ पर ताबीज बांधने के विवाद में वृद्धा, उसके पति और पुत्र पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में जिला जज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी शेरपाल की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि थाना हाफिजगंज में भडसर निवासी संजीव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि शेरपाल के घर के सामने उसका खाली प्लाट है जिसमे उसने यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिये हैं। 30 मई 2025 की शाम छह बजे उसकी माँ विद्यावती अपने पेड़ देखने गयी।उसके यूकेलिप्टिस के पेड़ पर एक ताबीज बंधा था। तभी शेरपाल, उसकी कांता देवी, बेटी कामिनी और पूनम ने हमला कर दिया। पत्नी को बचाने रामकिशोर आये तो शेरपाल ने कुल्हाड़ी से उनके ऊपर भी हमला कर दिया।शोर पर रामकिशोर के बेटे पहुँचे तब शेरपाल की पत्नी कांता देवी घर से तलवार निकालकर ले आयी।...
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