ताज संरक्षित जोन में उद्योग लगाने की अनुमति देने पर सीईसी, नीरी और टीटीजेड मिलकर काम करें- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी को ताज महल के आस-पास पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (एमएसएमई) लगाने के लिए लंबित आवेदनों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान (नीरी) साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब बताया गया कि एमएसएमई लगाने के प्रस्तावों पर संचयी प्रभाव आंकलन (सीआईए) रिपोर्ट टीटीजेड प्राधिकरण को सौंप दी गई है।
टीटीजेड प्राधिकरण को आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने टीटीजेड प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योग लगाने के आवे...
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