तहसीलदार को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश
देवरिया, सितम्बर 17 -- देवरिया, विधि संवाददाता। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को न्यायिक आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार सलेमपुर को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है ,कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा जाए।भरण पोषण के मामले में विपक्षी राम प्रभाव कुशवाहा की अचल संपत्ति कुर्क कर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया गया था ,लेकिन तहसीलदार द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अदालत ने इस घोर आपत्तिजनक मानते हुए पुन: 12 अगस्त 2026 को संपत्ति कुर्क करने का आदेश तहसीलदार सलेमपुर को दिया था, लेकिन तहसीलदार सलेमपुर ने न तो संपत्ति कुर्क की और न ही कार्रवाई के संबंध में कोई ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.