लखनऊ, मार्च 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। करोड़ों की हेरोइन और गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक को डीआरआई ने अवध बस अड्डे गिरफ्तार किया था तथा दूसरे को एनसीबी ने गांजा के साथ ऐशबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था।कोर्ट ने नेपाल से हेरोइन लेकर दिल्ली जा रहे आरोपी संदीप को डीआरआई ने पकड़ा था। इसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि मादक पदार्थ युवा पीढ़ी पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है और देश की छवि भी खराब कर रहा है।। साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी नुकसान पहुचा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अभी विवेचना चल रही है और आरोपी का अपराध गंभीर है। लिहाजा उसे जमानत पर छोड़े जाने पर विचारण पर विपरीत प्रभाव पड़बे की संभावना ...