नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर नगर में तरुण हत्याकांड के आरोपी के घर पर कार्रवाई करने से नगर निगमको फिलहाल रोक दिया है। जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने आरोपी के परिवार को एमसीडी के अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को 10 दिनों तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। 8 मार्च को एमसीडी ने आरोपी से जुड़े घर के कुछ 'अवैध हिस्सों' को ध्वस्त कर दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अब आरोपी इस्माइल की बेटी शहनाज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शहनाज की ओर से तर्क दिया गया कि उनका घर उसी तरह बना है जैसे पूरे इलाके के अन्य घर, लेकिन उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सुनवाई के उनके घर को ढहाने की योजना बनाई गई है, जो कि कथित तौर पर हत्या...
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