नई दिल्ली, अगस्त 6 -- 23 नवंबर, 2013: एक महिला पत्रकार ने तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 7 नवंबर, 2013 को होटल की लिफ्ट में उन्होंने महिला का यौन उत्पीड़न किया था। 30 नवंबर, 2013: कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया। यह भी पढ़ें- तहलका वाले तरुण तेजपाल रेप कांड में दोषी करार, HC ने पलटा बरी किए जाने का फैसलाआरोपों का विकास 17 फरवरी, 2014: क्राइम ब्रांच ने 152 गवाहों के बयानों के साथ 2846 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। यह भी पढ़ें- होटल के लिफ्ट में क्या हुआ था उस रात? 2013 में मचा था 'तहलका', अब तरुण तेजपाल दोषी करारजमानत और ट्रायल जुलाई 2014: सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को जमानत दे दी। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।सुनवाई की प्रक्रिया जून 20...